Jamshedpur News : आदित्यपुर और गम्हरिया के बार-रेस्टोरेंट में सघन जांच, 21 वर्ष से कम उम्र के प्रवेश और शराब परोसने पर प्रशासन का सख्त प्रतिबंध

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Jamshedpur News : सरायकेला-खरसावां प्रशासन का बड़ा अभियान, बार संचालकों को लाइसेंस नियमों का पालन करने की चेतावनी, हाई-क्वालिटी CCTV, फ्रिस्किंग और ID वेरिफिकेशन अनिवार्य।

Jamshedpur News : सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर और गम्हरिया में जिला प्रशासन ने बार और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के प्रवेश और शराब परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। CCTV, फ्रिस्किंग और लाइसेंस नियमों के पालन के सख्त निर्देश दिए गए।

सरायकेला। सरायकेला-खरसावां जिले के औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर और गम्हरिया में कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों के खिलाफ व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। शनिवार को उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नीतिश कुमार सिंह के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों क्षेत्रों में संचालित कई बार और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, लाइसेंस की शर्तों, शराब बिक्री से जुड़े नियमों और प्रशासनिक निर्देशों के पालन की गहन जांच की गई।

जांच अभियान का नेतृत्व उत्पाद अधीक्षक क्षितिज विजय मिंज ने किया। उनके साथ उत्पाद निरीक्षकों की टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में पहुंचकर सुरक्षा मानकों और कानूनी प्रावधानों की बारीकी से समीक्षा की। प्रशासन की इस कार्रवाई से बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। कई संचालकों ने मौके पर ही आवश्यक दस्तावेज और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी अधिकारियों को उपलब्ध कराई।

21 वर्ष से कम उम्र के लोगों के प्रवेश पर पूर्ण रोक

निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने सभी बार और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 21 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बार परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही किसी भी परिस्थिति में उसे शराब परोसी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि यदि किसी प्रतिष्ठान में इस नियम का उल्लंघन पाया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि आयु सत्यापन की जिम्मेदारी पूरी तरह बार संचालकों की होगी। किसी भी ग्राहक को प्रवेश देने से पहले उसकी पहचान और आयु का सत्यापन करना अनिवार्य होगा। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित या रद्द किया जा सकता है।

DJ और लाइव म्यूजिक के लिए पूर्व अनुमति जरूरी

जांच के दौरान यह भी निर्देश जारी किया गया कि बार परिसर में डीजे, लाइव म्यूजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी भी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

प्रशासन ने कहा कि बिना अनुमति आयोजित किसी भी कार्यक्रम को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयोजकों और प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

हाई-क्वालिटी CCTV कैमरे लगाने के निर्देश

उत्पाद विभाग ने सभी बार एवं रेस्टोरेंट संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने कहा कि परिसर के प्रवेश द्वार, मुख्य हॉल, पार्किंग क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर हाई-क्वालिटी IP आधारित CCTV कैमरे लगाए जाएं।

सभी कैमरे 24 घंटे सक्रिय स्थिति में रहने चाहिए तथा उनकी रिकॉर्डिंग निर्धारित अवधि तक सुरक्षित रखी जानी चाहिए, ताकि किसी भी जांच या घटना की स्थिति में फुटेज उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि CCTV प्रणाली केवल औपचारिकता नहीं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

फ्रिस्किंग और ID वेरिफिकेशन अनिवार्य

प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रतिष्ठानों को फ्रिस्किंग (सुरक्षा जांच) तथा ID वेरिफिकेशन की अनिवार्य व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है।

प्रत्येक ग्राहक के प्रवेश से पहले उसकी पहचान की जांच की जाएगी। इसके साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

COTPA कानून का पालन करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रतिष्ठानों में निर्धारित स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाने, धूम्रपान निषेध नियमों का पालन कराने तथा तंबाकू उत्पादों से संबंधित कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि COTPA नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को प्राथमिकता

उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आदित्यपुर और गम्हरिया जैसे तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में बार और रेस्टोरेंट जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं बल्कि सभी प्रतिष्ठानों को नियमों के अनुरूप संचालित करना और आम नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर औचक निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभी संचालकों को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में नाबालिग अथवा 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को शराब परोसते या प्रवेश देते हुए पाया गया, बिना अनुमति DJ या लाइव कार्यक्रम आयोजित किया गया, अथवा CCTV, सुरक्षा जांच और लाइसेंस संबंधी नियमों की अनदेखी मिली तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में ऐसे निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि जिले में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और आबकारी नियमों का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

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