मणिपुर, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में AFSPA बढ़ाया गया

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को मणिपुर में 26 सितंबर को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया, हालांकि यह अधिनियम 13 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में लागू नहीं होगा। यह कदम वहां की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

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The Armed Forces (Special Powers) Act was on September 26 extended for six months in entire Manipur, except the jurisdiction of 13 police stations, in view of the prevailing law and order situation there.

The AFSPA, under which a particular state or some areas are declared “disturbed”, has also been extended to nine districts in Nagaland and 21 police station areas in five other districts of the state for six months, according to a notification issued by the Union Home Ministry.

सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम (AFSPA) को 26 सितंबर को मणिपुर के पूरे राज्य में छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया, हालांकि यह अधिनियम 13 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार में लागू नहीं होगा। यह कदम वहां की वर्तमान कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए लिया गया है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, AFSPA, जिसके तहत किसी राज्य या कुछ क्षेत्रों को “विघटनकारी क्षेत्र” घोषित किया जाता है, को नगालैंड के नौ जिलों और राज्य के पांच अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में भी छह महीने के लिए बढ़ाया गया है।

यह कानून अरुणाचल प्रदेश के तिराप, चांगलांग और लॉन्गडिंग जिलों में और राज्य के नमसाई जिले में असम से सटे तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया गया है।

इन तीन राज्यों के इन विशेष “विघटनकारी क्षेत्रों” में विस्तार 1 अक्टूबर से छह महीने के लिए प्रभावी होगा।

AFSPA, जिसे अक्सर कठोर कानून के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ता है, सुरक्षा बलों को इन क्षेत्रों में तलाशी लेने, गिरफ्तार करने और आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाने जैसे व्यापक अधिकार प्रदान करता है।

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